नोएडा में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नियम का पालन नहीं करने पर एक हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। नोएडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी ने इस संबंध में एक जनसूचना जारी की है। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के पत्र के हवाले से कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय भी होगा। नोएडा सीईओ की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि थूकने से कोविड-19 के अलावा भी कई बीमारी फैल सकती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। पत्र में कहा गया है कि थूक से निकले कई कीटाणु 24 घंटे तक जीवित रहते हैं। ऐसे में संक्रमित व्यक्ति के थूक से कोविड-19 समेत, टीबी, निमोनिया और हेपेटाइटिस जैसी बीमारी फैल सकती है।
नोएडा: सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर लगेगा 1000 रुपए तक का जुर्माना